
अब महापौर प्रत्याशी के खर्च की धनराशि हुई ,40 लाख तक कर सकेंगे खर्च
ब्यूरो चीफ आर के जोशी
बरेली। नगर निकाय के चुनाव दिसंबर के पहले हफ्ते में होने की संभावना जताई जा रही है। इसे लेकर अधिकारियों ने कमर कस ली है। वही, चुनाव आयोग ने नगर निगम के महापौर, नगर पालिका चेयरमैन, नगर पंचायत अध्यक्ष के प्रत्याशियों के अधिकतम खर्च की सीमा निर्धारित कर दी है। नामांकन पत्र मूल्य के साथ ही जमानत धनराशि भी तय कर दी है।
जिन नगर निगम में 80 से कम वार्ड हैं, वहां महापौर
पद के प्रत्याशी को 35 लाख रुपये खर्च करने की छूट दी गई है। इससे अधिक रकम वह चुनाव में नहीं खर्च कर सकेंगे। वही, जिन निगमों में 80 और उससे अधिक वार्ड हैं, वहां महापौर प्रत्याशी के खर्च की सीमा पांच हजार रुपये बढ़ा दी गई है। मेयर प्रत्याशी अब 40 लाख रुपये तक खर्च कर सकेंगे।
चुनाव लड़ने के लिए अनारक्षित श्रेणी के प्रत्याशियों को नामांकन पत्र के एक हजार रुपये और 12 हजार रुपये जमानत राशि के खर्च करने होंगे। वही, अनु. जाति-जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला उम्मीदवार को नामांकन पत्र पांच सौ रुपये और छह हजार रुपये जमानत राशि के जमा करने होंगे।
नगर पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी करेंगे ढाई लाख खर्च
नगर पालिका परिषद के सदस्य प्रत्याशी चुनाव के दौरान सिर्फ दो लाख रुपये ही खर्च कर सकेंगे। वही, नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी को करीब ढाई लाख रुपये चुनावी खर्च करने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा नगर पंचायत सदस्य 50 हजार रुपये ही खर्च कर पाएंगे।नगर निकाय चुनाव की तैयारियां तेजी से की जा रही हैं। चुनाव आयोग से जो भी निर्देश मिल रहे हैं, उस पर काम कराया जा रहा है।
शिवाकांत द्विवेदी, जिला निर्वाचन अधिकारी